विकास खण्ड रोहटा तहसील सदर मेरठ में आयोजित किया गया महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
अपर जिला न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ हरीराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार महिलाओं के हित संरक्षण से सम्बन्धित विविध विषयों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों को सब डिवीजन / तहसील स्तर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उपरोक्त आदेश अनुपालन में आज विकास खण्ड रोहटा तहसील सदर मेरठ में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को श्री हरीराम, अपर जिला न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक महिला को समान कार्य के बदले समान वेतन का अधिकार प्राप्त है तथा यदि किसी महिला को किसी प्रकार की विधिक सहायता आवश्यकता है तो महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जायेंगी।
श्रीमती रेखा जैन, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश सम्बन्धी लाभ का अधिकार प्राप्त है यदि महिला कही नौकरी करती है तो मातृत्व अवकाश की अवधि का पूर्ण वेतन दिये जाने का अधिकार है। डा० रीना बिश्नाई, प्रोफेसर सरदार पटेल सुभारती लॉ कॉलेज, मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को रात में गिरफ्तारी न होने का अधिकार प्राप्त है, केवल विशेष परिस्थियों ही महिला अधिकारी की उपस्थिति में महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी की जायेंगी।
श्रीमती अनिता राणा, सामाजिक कार्यकता / अध्यक्ष चाइल्ड लाइन फाउण्डेशन मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं को सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया l